DB l मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा 1 सितंबर 2025 से मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि का लाभ पेंशनर्स को अक्टूबर 2025 की पेंशन में मिलेगा।
वित्त विभाग के आदेशानुसार, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को मिलने वाली मंहगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है। वहीं सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को यह दर 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के दिनांक 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर लिया गया है।
यह बढ़ी हुई राहत सभी प्रकार की पेंशन जैसे – सेवानिवृत्ति पेंशन, असमर्थता पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन, अधिवार्षिकी पेंशन, अनुकंपा भत्ता तथा परिवार पेंशन पर लागू होगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी यह संशोधित दरें लागू होंगी।
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों या मंडलों में सेवा देने के बाद एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाले पेंशनर्स भी संशोधित दरों के लाभार्थी होंगे।
राज्य शासन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के अनुसार समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच कर संभावित विसंगतियों का समाधान आगामी माह में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
