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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई।

अदालत ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया में अनियमितताएँ पाई, कई सीटें 3 कार्यकाल से आरक्षित होने के बाद फिर से आरक्षित की गईं, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी , हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक सरकार आरक्षण नीति को नियमानुसार लागू करके स्पष्ट स्थिति नहीं पेश करती, चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती ।

अदालत ने राज्य सरकार से जवाब 24–25 जून तक प्रस्तुत करने को कहा है और अगली सुनवाई तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी ।
सरकार को आरक्षण नियमावली और रोटेशन आधार स्पष्ट करने होंगे, कोर्ट को दस्तावेज और कारण प्रस्तुत करने होंगे।

जवाब देने के बाद ही, कोर्ट स्थिति की समीक्षा करेगी और चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण (नोटिफिकेशन, नामांकन आदि) को अनुमति दे सकती है।
वन-टू-वन तारीखों में देरी हो सकती है; पहले नामांकन 25 जून तय था अभी यह स्थगित है ।

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