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जबलपुर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी कर दो चिकित्सकों – डॉ. राहुल अग्रवाल एवं डॉ. आकाश जैन – द्वारा संचालित क्लीनिकों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा पारित आदेश के परिपालन में लिया गया है।

इन क्लीनिकों में डॉ. आकाश जैन द्वारा संचालित चंद्रिका विहार अपार्टमेंट, नेपियर टाउन स्थित डॉक्टर हाउस एवं मदन महल गुरुद्वारा के पास कौशल मार्केट में स्थित मोदी क्लीनिक एंड फिजियोथैरेपी सेंटर शामिल हैं। वहीं डॉ. राहुल अग्रवाल द्वारा ग्राम जुनवानी में संचालित साईं सेवालय क्लीनिक का भी पंजीयन रद्द कर दिया गया है।

यह कार्रवाई श्री शालिग्राम शुक्ला द्वारा की गई एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इन दोनों चिकित्सकों की लापरवाही के चलते उनके 42 वर्षीय पुत्र प्रणव कुमार शुक्ला की मृत्यु हुई। शिकायत की जांच चिकित्सा शिक्षा आयुक्त और मेडिकल काउंसिल की एथिक्स कम डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा की गई। दोनों चिकित्सकों का पक्ष सुनने के बाद उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शिकायत को सही पाया गया।

मेडिकल काउंसिल ने उपचार में घोर लापरवाही मानते हुए दोनों डॉक्टरों का पंजीयन तीन माह के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों चिकित्सकों ने मध्यप्रदेश उपचर्या गृह एवं स्थापना (पंजीयन एवं अनुज्ञापन) नियम 1971 का उल्लंघन किया है।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने कहा कि यह आदेश जनहित एवं चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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