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DB l पुराना बिल, नई कीमत, ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी कटौती का पूरा लाभ l

देश में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% ही रह गए हैं, जबकि अल्ट्रा लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से 90% से ज्यादा रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं।

सबसे अहम बात यह है कि दुकानदारों को पुराने स्टॉक पर भी नए जीएसटी रेट का फायदा ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी उत्पाद पर पुरानी एमआरपी छपी है तो भी बिल में नई दर के अनुसार ही राशि ली जाएगी। इस तरह ग्राहकों को कटौती का पूरा लाभ मिलेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दुकानदार को पुराने स्टॉक पर एमआरपी बदलने या नया स्टीकर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल में कम दर का असर साफ नजर आना चाहिए। यदि कोई दुकानदार ग्राहकों से पुराने एमआरपी के हिसाब से पैसा लेता है, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800114000 या 1915 पर कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर 8800001915 पर SMS या व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

नई दरों से घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, अचार, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। वहीं टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में भी बड़ी राहत देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, टीवी पर 2,500 से 85,000 रुपये तक और रूम एसी पर करीब 4,700 रुपये तक कीमत कम हो सकती है।

गेहूं, चावल, आटा, दालें, दूध, दही, ताजी सब्जियां और घरेलू LPG सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि जीएसटी सुधार से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी, उद्योगों की लागत घटेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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