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जबलपुर । खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जनहित में विभिन्न जागरूकता मुहिम चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होता है। इस मुहिम के तहत दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल, डेयरी, मिठाई दुकानों और अन्य खाद्य व्यापारियों की नियमित जांच की जाती है। मिलावटी, एक्सपायरी या बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के बीच टोस्ट का निर्माण करते पाये जाने पर अनारो कॉम्प्लेक्स के समीप आधारताल स्थित चावला इंडस्ट्री का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा पंजीयन निलंबन अवधि में इस प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार के संचालन पर भी रोक लगा दी है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे द्वारा इस टोस्ट निर्माण इकाई का आज मंगलवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। श्री दुबे ने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यहॉं अत्यंत अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के बीच टोस्ट का निर्माण होना पाया गया।

उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठान के खाद्य पंजीयन को निलंबित करने की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों तथा खाद्य पंजीयन की शर्तों का पालन करने में असफल रहने पर लोक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुये की गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियिम की धारा 21 के अंतर्गत पंजीयन निलंबन की अवधि के दौरान चावला इंडस्ट्री से खाद्य कारोबार का संचालन भी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

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