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DB l सड़क सुरक्षा को लेकर जबलपुर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इनमें अधिकांश मामले बिना हेलमेट के वाहन चलाने से संबंधित हैं।

प्रशासन ने यह फैसला मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 और भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा-163(1) के अंतर्गत लिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि यह नियम न सिर्फ कानूनी दायित्व है बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को हेलमेट के प्रति अधिक जागरूक बनाना और सड़क हादसों में होने वाली मौतों व गंभीर चोटों को कम करना है।

प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से जबलपुर में नागरिकों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। विशेषकर युवाओं को यह संदेश मिलेगा कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह अभियान भोपाल सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में पहले से प्रभावी है, और अब जबलपुर में भी इसे सख्ती से लागू किया गया है।

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