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भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 24 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश…

DB l मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाते हुए इंदौर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट चेक बाउंस मामले में लगातार अदालत में अनुपस्थित रहने पर जारी किया गया।

सुरेंद्र पटवा, जो पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, पर आरोप है कि उनकी फर्म पटवा इंटरप्राइजेस ने इंदौर की एक कंपनी से 67.5 लाख रुपये का कर्ज लिया था। इस कर्ज के भुगतान के लिए 10-10 लाख रुपये के कई चेक दिए गए, लेकिन सभी बाउंस हो गए। बार-बार नोटिस और समन के बावजूद विधायक और उनकी पत्नी मोनिका पटवा अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

इससे पहले कोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को भी उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और उन्हें 8 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए गए थे। मगर अनुपस्थित रहने पर 9 सितंबर को एक और गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। अब तीसरी बार कोर्ट ने सीबीआई और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को आदेश दिया है कि सुरेंद्र पटवा को गिरफ्तार कर 24 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए।

विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि यदि विधायक 16 सितंबर तक खुद पेश नहीं होते हैं तो उन्हें बिना जमानत के गिरफ्तार किया जाएगा।

सुरेंद्र पटवा शिवराज सिंह चौहान सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं और भोजपुर से कई बार विधायक चुने गए हैं। उनके खिलाफ यह कार्रवाई भाजपा के भीतर और प्रदेश की सियासत में बड़ा झटका मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई और ईओडब्ल्यू इस गिरफ्तारी वारंट को कब और कैसे तामील करती हैं।

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