डिजिटल भारत l इन सबके बीच आरोपी का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में आरोपी दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ दिख रहा था। पुलिस की मानें तो आरोपी नाबालिग ने हादसे से पहले कई पबों में पार्टी की थी। हादसे से पहले उसने दो पब में जाकर मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे।
पुणे सड़क हादसा इन दिनों चर्चाओं में है। यहां एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जो पूरी तरह नशे में धुत था। कोर्ट ने उसे निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे अवलोकन गृह भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पिता सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया।
मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी चिंता जाहिर की। वहीं, विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे ने इस मामले में पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। शिवसेना नेता ने सवाल किया कि एनसीपी के विधायक क्यों आधी रात को पुलिस स्टेशन गए थे।
क्या है मामला?
पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात रियल एस्टेट एजेंट का नाबालिग बेटा दोस्तों के साथ पार्टी कर अपनी पोर्श कार से लौट रहा था। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उसकी पोर्श कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चल रही थी। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। उस समय ही मध्यप्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा भी बाइक से लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने अश्विनी की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अश्विनी हवा में करीब 20 फुट तक उछला और फिर जमीन पर गिर गया। उसका दोस्त अनीश भी कार पर गिरा। गंभीर चोट के कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। अश्विनी और अनीश इंजीनियर थे और पुणे की एक कंपनी में नौकरी करते थे।
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
मौजूदा कानून के मुताबिक, सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है, तो पुलिस जांचकर दो धाराओं के तहत केस दर्ज करती है। इसमें एक सेक्शन है 304 और दूसरा 304 ए। आरोपी पर कौन सी धारा के तहत केस दर्ज होगा यह जांच अधिकारी पर निर्भर करता है। दोनों धाराओं की सजा में काफी अंतर है। धारा 304 में सिर्फ दो साल की ही सजा हो सकती है वहीं 304ए में 10 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि केन्द्र सरकार के नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कानून में सड़क दुर्घटना कानून में बदलाव किया गया है। इस नए कानून के तहत सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं आरोपी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस नए कानून का विरोध हुआ था।