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वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी भाग के एसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश के बाद 24 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। सुबह 7:00 बजे से सर्वे का काम शुरू कराया गया। मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सुबह करीब 11:15 बजे सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी। मामले को हाईकोर्ट भेज दिया गया। मुस्लिम के पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला देते हुए एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी।

मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों के बीच हिंदू पक्ष की ओर से भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करने की तैयारी कर रहा है। कैविएट याचिका दायर कर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगा कि मामले में किसी प्रकार की सुनवाई के क्रम में उनके पक्ष को भी सुना जाए। बिना उनके पक्ष को किसी प्रकार का आदेश नहीं पारित किया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

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