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डिजिटल भारत : जबलपुर अपर कलेक्टर श्री शेर सिंह मीणा ने जानकारी दी है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं पर लगाये जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर निर्देश किए गए हैं। इनके तहत बग़ैर उपभोक्ता की सहमति के किसी भी प्रकार अतिरिक्त चार्ज बिल में नहीं लगाया जाएगा। यह निर्देश 4 जुलाई 2022 से प्रभावशाली हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के तहत नियमों के पालन नहीं किए जाने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने ज़िले के कलेक्टर को लिखित में या ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जिसे 15 दिवस में जाँचकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को प्रतिवेदन दिया जाएगा, ताकि विधिवत कार्यवाही की जा सके।

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