डिजिटल भारत l मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6
बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह
प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे
मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों
और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये
जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं
वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान
अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
राजन ने बताया कि प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7
से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसमें बालाघाट जिले के तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 108-बैहर
(अ.ज.जा.), 109-लांजी और 110 -परसवाड़ा के सभी मतदान केंद्र, मंडला जिले के 105-बिछिया विधानसभा निर्वाचन
क्षेत्र के-47 मतदान केंद्रों पर, 107-मंडला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 मतदान केंद्रों तथा
डिण्डोरी जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-104 डिण्डोरी के 40 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक
मतदान प्रक्रिया चलेगी। समस्त श्रमिकों को 17 नवम्बर मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के निर्देश
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 17 नवम्बर को
मतदान किया जाना निर्धारित है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार श्रमायुक्त के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के प्रावधान अनुसार प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले
सभी कारोबार, व्यवसाय, उद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को चाहे वह
दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रेणी का ही हो उसे विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान करने का अधिकार है।
ऐसे समस्त श्रमिकों को 17 नवम्बर मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। साथ
ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस
विधानसभा क्षेत्र के बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहें है। तब भी उन्हें मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश की
पात्रता होगी। प्रभारी सहायक श्रमायुक्त ने जिले के सभी कारोबार, व्यवसाय, उद्योगिक उपक्रम या अन्य
स्थापना के प्रबंधकों या नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को विधानसभा निर्वाचन में
मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते हुये मतदान दिवस को समस्त श्रेणी के कामगारों को
सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: प्रदान करें।
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