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डिजिटल भारत l थाना प्रभारी बेलबाग सुश्री प्रियंका केवट ने बताया कि बबलू उर्फ मुकेश सोनकर पिता माया राम सोनकर उम्र 34 वर्ष निवासी ,खटीक मोहल्ला दंगल मैदान के पास थाना बेलबाग का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध एनडपीएस एक्ट, नशीले इंजैक्शन बेचना, मारपीट, आबकारी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक एवं जिला बदर की कार्यवाही की गयी, किंतु बबलू उर्फ मुकेश सोनकर आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश बबलू उर्फ मुकेश सोनकर के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश बबलू उर्फ मुकेश सोनकर उम्र 34 वर्ष को पकडा गया है जिसे जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर दिनॉक 16-3-2023 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जायेगा।

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