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इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे तोशाखाना केस को अयोग्य करार दे दिया है। इसके साथ ही खान की बेल एप्लिकेशन मंजूर कर दी गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने ये फैसला सुनाया। सुनवाई से पहले इमरान खान ने फारुक को हटाने की मांग की थी। खान के वकीलों ने सोमवार शाम हाईकोर्ट बंद होने के चंद मिनट पहले एक पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था- हमें लगता है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती।

करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते।

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