प्रयागराज 10 माह में डेढ़ करोड़ का मोमोज बेच दिया एक बड़ा मामला सामने आया
प्रयागराज में मोमोज की एक दुकान ने 10 महीने में ₹1.5 करोड़ का कारोबार किया, और यह खबर अब जीएसटी अफसरों को चौंका रही है। मामला यह है कि इस दुकान के मालिक ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इतना बड़ा कारोबार किया, जिससे कर चोरी का आरोप लगने के बाद जीएसटी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी।
बता दें कि अगर किसी व्यापारिक इकाई का वार्षिक कारोबार ₹40 लाख से अधिक होता है, तो उसे जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। इस दुकान का 10 महीने में ₹1.5 करोड़ का कारोबार हुआ, जो इस सीमा से बहुत अधिक है, लेकिन दुकान के मालिक ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
इस मामले में अब जीएसटी विभाग ने ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है, और इस जांच के बाद व्यापारियों के बीच यह चेतावनी भी फैल गई है कि जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन न कराने पर भारी जुर्माना हो सकता है। इस पूरे मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि कितने अन्य छोटे-व्यापारियों ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार किया है, जो इस तरह की कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
यहां के एक मोमोज दुकानदार ने 10 माह में डेढ़ करोड़ का मोमोज बेच दिया। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पर कारोबार को लेकर अब कार्रवाई हुई है। कर चोरी के मामले में जीएसटी विभाग ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच में हुआ खुलासा
स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) द्वारा सिविल लाइंस स्थित मोमोज की दुकान पर की गई छापेमारी में ट्रैक्स चोरी की घटना सामने आई है। छापे के दौरान, एसजीएसटी अधिकारियों ने इस दुकान से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ और माल जब्त किया, जिसके बाद दुकान के मालिक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
SGST के जोनल कमिश्नर, मुक्तिनाथ वर्मा के निर्देश पर इस छापेमारी का संचालन अपर आयुक्त राजेश सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर शक्ति सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र यादव, और वाणिज्य कर अधिकारियों अरविंद और राजेश कुमार ने किया।
इस कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि दुकान पर ट्रैक्स चोरी की गतिविधियाँ चल रही थीं, जिसका मतलब है कि दुकान ने संभवतः जीएसटी से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना है।
यह छापेमारी यह साबित करती है कि एसजीएसटी विभाग व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों को और सख्त बना रहा है।
यह खबर सरकारी कर विभाग (एसजीएसटी) द्वारा की गई एक जांच से संबंधित है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सिविल लाइंस में एक दुकानदार बिना रजिस्ट्रेशन के लाखों रुपये का मोमोज बेच रहा था। एसजीएसटी की जांच में पता चला कि इस दुकानदार ने अपनी दुकान में ऑनलाइन पेमेंट भी स्वीकार किया था, लेकिन उसने अभी तक एसजीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके चलते सरकार को लाखों रुपये का कर नुकसान हो रहा था।
एसजीएसटी ने इस मामले में दुकानदार के खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और फिलहाल जांच जारी है। एसजीएसटी के अधिकारी ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के कर चोरी करने वाले दुकानदारों पर विभाग की कड़ी नजर है, और जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना इस बात की ओर भी इशारा करती है कि व्यापारियों को अपने कारोबार को सही तरीके से पंजीकरण कराना और करों का भुगतान करना जरूरी है, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो और पारदर्शिता बनी रहे।