बालौदा बाजार (छत्तीसगढ़) – देश में खाने-पीने के सामानों में मिलावट की खबरें अब आम हो गई हैं। कुछ पैसों के लालच में मिलावटखोर लोग आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में ऐसे ही दो दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है, जो दाल और मिर्ची पाउडर में मिलावट कर रहे थे। इन दुकानदारों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कार्रवाई का विवरण
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 19 जुलाई को पलारी विकासखंड के ग्राम जुनवानी स्थित ‘राजेश दाल भंडार’ से दाल का सैंपल और बलौदा बाजार नगर के ‘कमलेश किराना स्टोर’ से लूज मिर्ची पाउडर का सैंपल लिया था। इन सैंपल्स को रायपुर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया। प्रयोगशाला में जांच के बाद सैंपल्स अमानक पाए गए, जिसके चलते खाद्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।
जुर्माने की राशि और आरोप
राजेश दाल भंडार के प्रोपाइटर वेदराम बंजारे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कमलेश किराना स्टोर के प्रोपाइटर सागर साहू पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दोनों दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई है।
खाद्य विभाग की भूमिका
खाद्य विभाग की इस तरह की कार्रवाई बेहद आवश्यक है। ऐसे मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई करते रहना चाहिए ताकि उन्हें डर का माहौल बना रहे और वे इस तरह के गलत कार्य करने से बचें। यह आम लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मिलावट के बढ़ते मामले
देशभर में खाने-पीने के सामानों में मिलावट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ लालची व्यापारी अपनी जेबें भरने के लिए आम जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से ही मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सकती है। खाद्य विभाग को निरंतर निगरानी और सैंपल जांच की प्रक्रिया को मजबूत करना होगा ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके।
निष्कर्ष
खाद्य विभाग की कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, परन्तु यह सिर्फ शुरुआत है। मिलावटखोरी की इस समस्या से निपटने के लिए सतत निगरानी और कठोर कानून लागू करने की जरूरत है। इससे आम जनता की सेहत सुरक्षित रह सकेगी और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा।