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नई दिल्ली दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआईकेस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वे एक पावरफुल पर्सन हैं, उनको जमानत मिलती है तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा, ‘सिसोदिया पर आरोप है कि शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरण सिसोदिया के कदाचार कदाचार को बताता है, क्योंकि वे एक लोकसेवक थे और ऊंचे पद पर थे।’


मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी। मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है।ईडी इस मामले में अब तक चार चार्जशीट दायर कर चुका है। जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाला है।सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स में ईडी के हवाले से कहा गया है कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 14 फोन इस्तेमाल किए। इसमें 43 सिम कार्ड भी बदले गए। जिनमें से महज 5 ही सिसोदिया के नाम पर थे। ED की जांच में यह पता चला है कि ये 14 फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नाम की कंपनी ने खरीदे थे।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एलजी के आदेश के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच के दौरान बताया कि उन्हें नहीं पता कि नष्ट किया गया फोन कहां है।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी ईडी केस में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें सिसोदिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- ऐसे मामले में जहां कई आरोपी हैं, आप सब कुछ मेरे सिर पर सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मैं उच्च पदाधिकारी हूं। एक मंत्री 3 साल के भीतर 3 फोन यूज करता है क्या बड़ी बात है। आईफोन के दीवाने हैं, जो हर साल फोन बदलते हैं। इसमें समस्या क्या है।

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