अवैध उत्खनन पर 32.41 लाख रूपये की राशि
समयावधि पर राशि जमा नहीं होने पर दुगनी राशि की होगी वसूली एवं कुर्की
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने लम्हेटाघाट में रात्रि के समय एक माह से डम्फर एवं मशीन से मिट्टी के अवैध उत्खनन पर लम्हेटाघाट निवासी श्री राजकुमार यादव पिता श्री बबलू यादव पर 1 हजार रूपये की प्रशमन राशि सहित 32 लाख 41 हजार अर्थदंड अधिरोपित किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि उक्त राशि शासन के खाते में जमा कराई जाकर मूल चालान जिला खनिज अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तो अनावेदक श्री राजकुमार यादव को प्रकरण से उन्मुक्त माना जायेगा। यदि एक माह के भीतर अनावेदक श्री राजकुमार यादव द्वारा 32 लाख 41 हजार की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवाहन तथा भंडारण निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत कुल शास्ती राशि की दुगनी राशि अधिरोपित की जायेगी एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के उपबंधों के अनुसार संबंधित तहसीलदार के माध्यम से वसूली एवं कुर्की की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

