डिजिटल भारत l जबलपुर केंट थाना मे 2020 से आरोपी केंट बोर्ड का स्वस्थ निरीक्षक अभिजीत सिंह परिहार के विरुद्ध भारतीय दंड सहिता तथा हरिजन अत्याचार अधिनियम की बिभिन्न धाराओं की अंतर्गत अधिवक्ता मौसम पासी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीवद्ध किया गया लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी की रसूल की चलते कोई कार्यवाही नहीं की गई तब शिकायत कर्ता द्वारा हाईकोर्ट मे याचिका क्रमांक wp 7825/2021 दायर की गई थी जिसमे हाईकोर्ट ने जबलपुर की पुलिस अधीक्षक को प्रकरण मे निष्पक्ष कार्यवाही करके निर्धारित समय सीमा मे आरोपी की विरुद्ध कार्यवाही करने की निर्देश दिए गए थे
तत्पष्यात केंट टी. आई. अरविन्द चौबे एवं विजय तिवारी द्वारा फ़ारयादी एवं उसके परिवार की सदस्यो की व्यान लिए बिना ही स्पेशल कोर्ट मे खात्मा दाखिल कर दिया गया जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए जाँच अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्देश जारी किए फिर भी तत्कालीन केंट टीआई ने कोई कार्यवाही नहीं की तब याचिका कर्ता अधिवक्ता मौसम पासी ने जबलपुर एसपी सहित तत्कालीन टीआई विजय तिवारी तथा वर्तमान टीआई अरविन्द चौबे की विरुद्ध अवमानना याचिका CONC 688/2023 दाखिल की गई जिसकी सुनवाई आज दिनांक 24/3/23 को जस्टिस मनेन्द्र सिंह भट्टी ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सिद्धार्थ बहुगुणा, टी. आई. अरविन्द चौबे तथा विजय तिवारी को अवमानना मे नोटिस जारी करके चार सप्ताह के अंदर जबाब तलब किया