डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साल 2006 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में प्रचलित जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी योजना का लाभ मिलता है।
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इस योजना के तहत हर लाभार्थी कन्या की शादी पर कुल 51,000 रुपए हजार खर्च किए जाएंगे। यह पूरा अमाउंट अलग-अलग मदों में बांट कर व्यय किया जाता है।
नवदंपति अच्छे से अपनी गृहस्थी बसा सकें इसके लिए 43,000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते हैं।
योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च किए जाते हैं।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपए भुगतान किया जाता है।
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कन्या और उसके परिजनों को कुछ पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं।
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनक्लयाण विभाग के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 25 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। महापौर , निगमाध्यक्ष , नेताप्रतिपक्ष के साथ-साथ नगर निगम आयुक्त ने समस्त नागरिकों से विनम्र अपील की है कि विवाह/निकाह योजना अंतर्गत अविवाहित युवक/युवती अपना आवेदन फार्म संभागीय कार्यालयों से प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेजों के साथ संभागीय कार्यालय में जमा कराएॅं। इस संबंध में योजना प्रभारी इन्द्र कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में आवेदक को किसी प्रकार की समस्या हो तो संबंधित वार्ड पार्षद, नगर निगम के कमरा नं. 40 योजना शाखा के साथ-साथ अध्यक्ष कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।