भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावा-आपत्ति दर्ज
कराने की अवधि 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विलोपित कराने और
नाम में संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।
फोटो मतदाता सूची के व्दितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और
संशोधन के लिए जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था और 31
अगस्त दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी।
निर्वाचन आयोग द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि बढ़ा दिये जाने के बाद अब 11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य
दिवस पर कार्यालयीन समय में सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे तथा मतदाता सूची में नाम जोड़ने,
हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।
ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में
नाम जुड़वाने का आवेदन दे सकेंगे । नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं । इसके
लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा Voter Helpline APP के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही ऐसे युवा जो 1
अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम
रूप से आवेदन कर सकते हैं।
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