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 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार अंतर्गत संरक्षित खेती अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेु जिले को शेडनेट हाउस निर्माण सामान्य मद 24000, अनुसूचित जनजाति मद में 6000 एवं अनुसूचित जाति मद में 8000, इस प्रकार कुल 38000 वर्गमीटर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार पॉली हाउस निर्माण के सामान्य मद में 4000 वर्ग मीटर एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती के सामान्य मद में 12000, अनुसूचित जनजाति में 8000 एवं अनुसूचित जाति में 8000 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल 28000 वर्ग मीटर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।


उप संचालक उद्यान से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों को उद्यान विभाग के पंजीयन पोर्टल एमपीएफएसटीएस पर पंजीयन एवं आवेदन करना अनिवार्य होगा। शेडनेस हाउस निर्माण हेतु प्रति कृषक को अधिकतम 4000 वर्गमीटर का लाभ दिया जा सकेगा, जिस हेतु इकाई लागत 710 रुपए प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम 355 रूपए प्रति वर्गमीटर देय होगा।
पॉली/ग्रामीन हाउस निर्माण हेतु प्रति कृषक को अधिकतम 4000 वर्गमीटर का लाभ दिया जा सकेगा, जिस हेतु इकाई लागत 844 रुपए प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम 422 रूपए प्रति वर्गमीटर देय होगा।


शेडनेट/पॉलीहाउस में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी की खेती हेतु कृषक को अधिकतम 4000 वर्गमीटर का लाभ दिया जा सकेगा, जिस हेतु इकाई लागत 140 रुपए प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम 70 रूपए प्रति वर्गमीटर देय होगा।
कृषक को शेडनेट हाउस/पॉली हाउस का निर्माण एमपी एग्रो के माध्यम से पंजीकृत निर्माता कंपनी द्वारा करवाना होगा, इन संरचनाओं में कृषक अंश राशि एवं अनुदान का भुगतान एमपी एग्रो को किया जाएगा।


शेडनेट/पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी का कार्य स्वयं कृषकों द्वारा किया जाएगा। कार्य उपरांत राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु इच्छुक कृषक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बैतूल के जिला कार्यालय एवं विकासखंड कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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