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Air India assets seized भारत सरकार को कनाडा की एक कोर्ट में तगड़ा झटका मिला हैं। देवास मल्टीमीडिया के साथ चल रहे कई साल पुराने एक मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बाद एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। ये संपत्तियां कना़ड़ा के क्यूबेक प्रांत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास रखी हुई थी।

कनाडा में की गई इस कार्यवाही को भारत सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा हैं। इस एक्शन से भारत को इंवेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में पेश करने के सरकार के प्रयासों को झटका लग सकता हैं। विदेशी निवेशकों के बीच इस फैसले का यह संदेश जा सकता है कि भारत इंवेस्टमेंट के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

मामला इसरो की Antrix corp और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा हुआ हैं, इस मामले में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स की कोर्ट ने देवास के पक्ष में फैसला सुनाया था और भारत सरकार को 1.3 बिलियन डॉलर देने को कहा था। देवास के विदेशी शेयरहोल्डर्स इस फैसले को आधार बनाकर रिकवरी के लिए कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ अदालत की शरण में गए थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, क्यूबेक की कोर्ट ने इस मामले में 24 नवंबर और 21 दिसंबर को दो फैसले सुनाए थे। इनमें AAI और एयर इंडिया की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया था, ताकि देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में रिकवरी की जा सके। जिसके बाद AAI की लगभग 6.8 मिलियन डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपये) की संपत्तियां क्यूबेक में जब्त कर ली गईं हैं। हालांकि, एयर इंडिया की कितनी संपत्तियां जब्त हुई हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी पता नहीं चला है। किन्तु बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की 30 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो क्यूबेक प्रांत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास रखी हुई

यह है मामला

पूरा मामला इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2011 में निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स की कोर्ट ने देवास के पक्ष में फैसला सुनाया था। भारत सरकार को 1.3 अरब डॉलर देने का आदेश दिया था। देवास के विदेशी शेयरधारक इस फैसले को आधार बनाकर रिकवरी के लिए कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ अदालत गए थे। इसके बाद ये फैसला उनके पक्ष में आया है।

आदेश के विरुद्ध कानूनी रास्ता अपनाएगा एएआई

एएआई कनाडा की अदालत के आदेश को चुनौती देगा। एएआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, इस मामले में एएआई को कनाडा की क्यूबेक प्रांत की अदालत से कोई आदेश नहीं मिला है। हालांकि, एएआई के अनुरोध पर आईएटीए ने एएआई की ओर से ली गई राशि के स्थानांतरण को निलंबित करने के वास्ते कुछ दस्तावेज साझा किए हैं। प्रवक्ता ने कहा, इस आदेश को चुनौती देने के लिए एएआई कानूनी रास्ता अपना रहा है।

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