डिजिटल भारत l भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत पत्र के
माध्यम से घर से ही मतदान करने की दी गई सुविधा के मुताबिक जबलपुर जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों
के ऐसे 1 हजार 891 मतदाताओं से मतदान कराने मंगलवार 7 नवंबर से मतदान दल उनके घर पहुंचेंगे। डाकमत
पत्र से घर से मतदान करने की फार्म 12-डी में सहमति देने वाले इन मतदाताओं से मतदान कराने कुल 69 दलों
का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक पीठासीन अधिकारी और एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक होगा।
इनके अलावा एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुरक्षा कर्मी, एक वीडियोग्राफर भी दल के साथ मौजूद रहेगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से
डाकमत पत्र से मतदान की दी गई सुविधा के तहत मतदान दल पहले चरण में 7 और 8 नवंबर को इन
मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और मतदान करायेंगे। इस दौरान यदि वे अनुपस्थित रहे तो 9 और 10 नवंबर को दूसरे
चरण में मतदान दल दोबारा उनके घर पहुंचेंगे। इसकी बकायदा घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को सूचना दी
जायेगी जिसमें दिन और समय का उल्लेख भी रहेगा। दुबारा भी घर में अनुपस्थित रहने पर ऐसे मतदाताओं को
मतदान की सुविधा नहीं होगी वे मतदान केन्द्र पर जाकर भी अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से घर-घर
जाकर डाकमत पत्र से मतदान कराये जाने वाले मतदान दलों के रूट चार्ट की सूचना चुनाव लड़ रहे सभी
उम्मीदवारों को दी जा चुकी है। मतदान के दौरान उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता अथवा राजनैतिक दलों के बूथ
लेवल अभिकर्ता भी दिव्यांग एवं अस्सी प्लस मतदाताओं के घर पर मौजूद रह सकेंगे। मतदान की इस समूची
प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी भी कराई जायेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पाटन में दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के 356 मतदाताओं से घर से मतदान कराने 10 मतदान दल गठित किये गये हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र बरगी में 236 मतदाताओं से मतदान कराने दस, जबलपुर पूर्व के 197 मतदाताओं से मतदान कराने सात, जबलपुर उत्तर
के 268 मतदाताओं से मतदान कराने दस, जबलपुर केण्ट के 219 मतदाताओं से मतदान कराने आठ, जबलपुर
पश्चिम के 220 मतदाताओं से मतदान कराने आठ, पनागर के 140 मतदाताओं से मतदान कराने छह तथा
विधानसभा क्षेत्र सिहोरा के दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के 255 मतदाताओं से घर से डाकमत पत्र के
जरिये मतदान कराने दस मतदान दलों का गठन किया गया
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