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औरैया में मासूम के साथ रेप और मर्डर केस में फांसी की सजा

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औरैया उत्तर प्रदेश के औरैया में कोर्ट ने मासूम के साथ रेप और मर्डर केस में फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तीन माह में ही इस मामले में फैसला सुना दिया। जज ने फैसला देते हुए कहा- हैंग टिल डेथ (मृत्यु होने तक फांसी के फंदे से लटकाएं)। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में तीन माह के भी सुनवाई पूरी कर ली गई थी। कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाए जाने का ऐलान किया था। नाबालिग से रेप और हत्या की वारदात ने जिले को झकझोर दिया था। एसपी चारू निगम ने आरोपी को फांसी दिलाए जाने के लिए सख्त पैरवी की। पुलिस की जांच में आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत अदालत में पेश किए गए। इस आधार पर फैसले का ऐलान किया गया। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मार्च को मवेशी चरा रही आठ वर्षीय बालिका का आरोपी ने अपहरण हुआ था। बच्ची को खेत में ले जाकर पहले उसके साथ रेप किया। इसके बाद मामला खुलने के डर से आरेापी ने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने जब बच्ची की खोज शुरू की तो उसका शव दूसरे दिन खेत में मिला। इसके बाद पुलिस ने मर्डर, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

मासूम को आखिरी बार आरोपी गौतम दोहरे के साथ देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले में आरोपी गौतम दोहरे ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। केस में पुलिस ने गंभीरता के साथ पैरवी की। तीन माह की लगातार सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने इस मामले को लेकर कहा कि वारदात के आठ दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई थी। उन्होंने समाज के ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मासूमों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दरिंदगी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है।

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