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डिजिटल भारत I हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती में इनसर्विस कैंडीडेट्स के चयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी के साथ शासकीय अधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश हासिल कर अवगत कराने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी इनसर्विस कैंडीडेट रोहित शर्मा की ओर से कहा गया कि अपर सचिव, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने स्वशासी मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के सिलसिले में 27 दिसंबर, 2022 को विज्ञापन जारी किया था।

इसमें शर्त थी कि पहले चरण में इनसर्विस कैंडीडेट्स को वरीयता दी जाएगी। इस सिलसिले में सभी स्वशासी मेडिकल कालेज इंटरनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि उनके यहां पदोन्नति योग्य इनसर्विस कैंडीडेट्स की स्थिति क्या है?

यदि इनसर्विस उम्मीदवारों का अभाव रहा, तब दूसरे चरण में बाहरी आवेदकों को सीधी भर्ती प्रक्रिया में महत्व दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन की इस शर्त को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है।

उसका कहना है कि इस तरह सीधी भर्ती प्रक्रिया को इनसर्विस आवेदकों के लिए आरक्षित नहीं कर सकते। नियमानुसार यह प्रक्रिया ओपन होनी चाहिए।

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