प्रदेश मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर लगेगा प्रतिबंध, 13 दिसंबर को कैबिनेट में आएगा बिल, जानिए क्या है शिवराज सरकार का प्लानमें हुक्का बार का संचालन प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रविधानों का अध्ययन करके अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है। गृह विभाग ने प्रस्तावित किया है कि कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं करेगा।
मध्य प्रदेश में हुक्का बार का संचालन प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रविधानों का अध्ययन करके अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है।
अभी हुक्का बार को बंद करने संबंधी कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं है। पुलिस कार्रवाई होने पर हुक्का बार संचालक न्यायालय चले जाते हैं और उन्हें स्थगन भी मिल जाता है। गृह विभाग ने प्रस्तावित किया है कि कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर तीन वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। किसी भी स्थिति में कारावास की सजा एक साल से कम औैर अर्थदंड पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा। पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को हुक्का बार की सामग्री या वस्तु की जब्ती करने का अधिकार होगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।
नशा और आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हुक्का बार चलाना प्रदेश में प्रतिबंधित होगा। सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में संशोधन विधेयक 2022 लाएगी। इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
प्रदेश में चल रहे 200 से ज्यादा हुक्का बार जल्द ही बंद होंगे. शिवराज सरकार 13 दिसंबर को अगली कैबिनेट मीटिंग में हुक्का बार बंद करने का बिल ला रही है, जिसे मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा. दरअसल, इस बिल के लागू होते ही राज्य में चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी. बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश में चल रहे हुक्का बार के खिलाफ शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार करेके तुरंत कार्रवाई करेगी
इसमें कार्रवाई का अधिकार पुलिस सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है. शिकायत मिलने पर वे तुरंत हुक्का बार जाकर सामान जब्त करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे. इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्बाका बार बंद करने का प्दरावधान है. अब मध्य प्रदेश पांचवां राज्य होगा, जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू होगा. मध्य प्रदेश सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह केंद्र के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003 में संशोधन करके हुक्का बार बिल ला रही है.