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शासन के निर्देशानुसार निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय की शिकायतों के निवारण हेतु एवं उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु आज एक सितम्बर से जिले की समस्त फुटकर विक्रय से संबंधित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार कैश मेमो, बिल दिये जाने की शुरूआत कर दी गई है। सहायक आबकारी आयुक्त के अनुसार इस व्यवस्था को जिले की समस्त 144 देशी, विदेशी मदिरा दुकानों में लागू किया गया है। इस अनुक्रम में जिले में पदस्थ कार्यपालिक बल के अतिरिक्त होमगार्ड के नगर सैनिकों की भी जिले के नगर निगम सीमा के मुख्य मार्ग में अवस्थित 44 हाई पोटेंशियल एरिया वाली मदिरा दुकानों में ड्यूटी लगाई है एवं मदिरा दुकानों पर मॉनीटनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि शाम को समय होने वाली भीड़ यातायात एवं कोविड प्रोटोकॉल का समुचित पालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रमाणित बिल बुकों में मदिरा दुकानों के नाम के साथ संबंधित वृत्त प्रभारी का मोबाईल नम्बर भी दर्शाया गया है। निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय संबंधी शिकायत उपभोक्ता द्वारा दर्शाये गये मोबाईल नम्बर पर दर्ज कराई जा सकती है।

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