सहकारिता विभाग में लंबे समय से सेल्समैन की भर्ती को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। सरकार ने नियमों में संशोधन करके 1826 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाएगा। जिला स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति दी जाएगी।
सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि अभ्यर्थी सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से मिले थे और रास्ता निकालने का अनुरोध किया था। विभाग ने तय किया है कि दूसरे नंबर के जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके लिए एमपी आनलाइन से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके देने के लिए कहा गया है। नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रविधानों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के लिए शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में 3629 सेल्समैन के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। एमपी आनलाइन के माध्यम से आवेदन बुलाए गए थे और दस्तावेजों के आधार पर मेधा सूची
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी मामला अटका रहा। कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय भी चले गए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने परिणाम घोषित कर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कराई और 1803 पदों पर नियुक्ति दी गई, लेकिन दस्तावेजों की जांच में 1826 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक गया।