जबलपुर में देशी विदेशी शराब दुकानों में शाशन के अदेसानुशार 1 सितंबर से शराब की खरीदी पर बिल देना अनिवार्य किया गया है,इस तात्पर्य में आबकारी विभाग के कन्ट्रोलर घंसुलाल मरावी द्वारा रसल चौक एवं गोरखपुर शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया गया,,जहा आबकारी टीम द्वारा मौके पर मोनिटरिंग करते हुए देखा गया कि शराब खरीदने वाले ग्राहकों को दुकान संचालको द्वारा बिल दिया जा रहा है या नही,,,वही निरीक्षण के पहले आबकारी टीम द्वारा अपने कर्मचारियों को सिविल ड्रेस में शराब दुकानों में शराब की खरीदी करने भेजा गया,,जिससे यह पता चल सके कि शराब दुकान संचालक बिल दे रहे है या नही।
वही इस संभंध में आबकारी कन्ट्रोलर घँसुलाल मरावी ने बताया कि 1 सितंबर से शराब दुकानों में ग्राहकों को बिल देना शाशन द्वारा अनिवार्य किया गया है जिसके चलते आज गोरखपुर व रासलचौक शराब दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें दुकान संचालको द्वारा बाकायदा ग्राहकों को बिल दिया जा रहा है,,,वही अगर कोई शराब दुकान संचालक बिल नही देता है या ओवर रेटिंग कर शराब ग्राहकों को बेचता है तो उनके विरुद्ध केस बना कर कार्यवाही करते हुए उनके लाइसेंस निरिस्त किये जायेंगे।
जबलपुर में देशी विदेशी शराब दुकानों में शाशन के अदेसानुशार 1 सितंबर से शराब की खरीदी पर बिल देना अनिवार्य किया गया है,इस तात्पर्य में आबकारी विभाग के कन्ट्रोलर घंसुलाल मरावी द्वारा रसल चौक एवं गोरखपुर शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया गया,,जहा आबकारी टीम द्वारा मौके पर मोनिटरिंग करते हुए देखा गया कि शराब खरीदने वाले ग्राहकों को दुकान संचालको द्वारा बिल दिया जा रहा है या नही,,,वही निरीक्षण के पहले आबकारी टीम द्वारा अपने कर्मचारियों को सिविल ड्रेस में शराब दुकानों में शराब की खरीदी करने भेजा गया,,जिससे यह पता चल सके कि शराब दुकान संचालक बिल दे रहे है या नही।
वही इस संभंध में आबकारी कन्ट्रोलर घँसुलाल मरावी ने बताया कि 1 सितंबर से शराब दुकानों में ग्राहकों को बिल देना शाशन द्वारा अनिवार्य किया गया है जिसके चलते आज गोरखपुर व रासलचौक शराब दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें दुकान संचालको द्वारा बाकायदा ग्राहकों को बिल दिया जा रहा है,,,वही अगर कोई शराब दुकान संचालक बिल नही देता है या ओवर रेटिंग कर शराब ग्राहकों को बेचता है तो उनके विरुद्ध केस बना कर कार्यवाही करते हुए उनके लाइसेंस निरिस्त किये जायेंगे।